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कोरोना से मृत्यु पर ( PMJJBY ) बीमा योजना से मिल सकती है आर्थिक सहायता

( Click here to read in English) 

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) बीमा योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य 18 वर्ष से 50 वर्ष  के आयु के गरीबों और वंचितों  के लिए जीवन बीमा प्रदान करके सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत  रु .2 लाख की जीवन सुरक्षा केवल  रु. 330 की वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर  मिलती हैं।  


 

आकड़े :

         


 इस महामारी के समय में, कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया और वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। यह योजना उन्हें थोड़ी मदद कर सकती । इस लेख में हम चर्चा करेंगे कि इस योजना के तहत बीमा राशि का दावा कौन और कैसे कर सकता है।

योजना की शर्ते:  

  1. इस योजना में व्यक्ति के 18 वर्ष (पूर्ण) से 55 वर्ष (निकट जन्मदिन) की आयु प्राप्त करने तक, वार्षिक नवीनीकरण तिथि के अनुसार जोखिम कवर प्रदान किया जाता है ।


2. जोखिम कवर की अवधि १ वर्ष की होती है, जो सम्बंधित वर्ष के १ जून से प्रारम्भ होकर 30 मई तक की होती है। अगले वर्ष के लिए, जिसका नविनिकरण प्रीमियम राशि के भुगतान परअपने आप हो जाता है।


3. इस जीवन बीमा योजना की प्रीमियम राशि केवल रु. 330 है, जो की बैंक के खाते से उस वर्ष के 31 मई या उससे से पहले ऑटो डेबिट कि जाती हैं जिसकी खाताधारक द्वारा सहमति दी जाती है।

4. यह योजना सदस्य की किसी भी कारण (जिसमे कोरोना -19 से मृत्यु भी शामिल है.) से मृत्यु होने पर रु. 2 लाख का लाभ नामांकित (नॉमिनी) को प्रदान करती हैं।

 

दावा कैसे करें:

1. नामांकित व्यक्ति उस बैंक में जाकर, जहां सदस्य का "बचत बैंक खाता" था, और जिसके माध्यम से प्रीमियम काटा गया था, क्लेम फॉर्म और डिस्चार्ज रेसिप्ट लेनी होती है।


2. क्लेम फॉर्म और डिस्चार्ज रसीद को भरकर, मृत्यु प्रमाण पत्र और रद्द चेक की फोटो प्रति (नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते की ) / या सदस्य के बचत खाते के विवरण के साथ जमा करना होता है।


3. यदि नॉमिनी नाबालिग है तो नियुक्त व्यक्ति (अभिभावक ) फॉर्म भरकर हस्ताक्षर करना होता है।


सभी संबंधित दस्तावेज बैंक में जमा करने के बाद, बैंक द्वारा सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जाएगा। बैंक द्वारा ये दस्तावेज संबंधित बीमा कंपनी के नामित कार्यालय में जमा किए जाएंगे। बैंक द्वारा सभी दस्तावेज बीमा कंपनी को अग्रेषित करने के लिए की अधिकतम समय सीमा 30 दिन की हैं।


बीमा कंपनी को दस्तावेज जमा करने के बाद, बीमा कंपनी विवरण का सत्यापन करेगी। यदि जोखिम कवर लागू था और सदस्य के लिए किसी और बैंक सेकोई दावा नहीं किया गया है, तो बीमा कंपनी नॉमिनी के बैंक खाते में राशि भुगतान कर देगी। जिसकी सुचना प्रति सदस्य के बैंक के साथ नामिती को भेजा जाएगी। बीमा कंपनी अधिकतम 30 दिन भीतर, जोखिम की मंजूरी एवं धन के भुगतान करती है । यह 30 दिन की अवधि बैंक से दस्तावेज प्राप्त होने की दिनांक से गिने जाते है।